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New Birth Registration Rule : बच्चा पैदा होते ही मां-बाप के धर्म से जुड़ी जानकारी देनी होगी-इसी से बनेगा आधार
बच्चा पैदा होते ही अब मां-बाप (Parents) के धर्म से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसी को बेस मानकर अब आधार व वोटर आईडी कार्ड (Aadhaar-Voter ID Card) बनेगा। गृह मंत्रालय (Home Ministry) की तरफ से इस बाबत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। भविष्य में अगर परिवार में कोई भी नवजात पैदा होता है तो बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रेशन में माता-पिता के धर्म (Religion of Parents) से जुड़ी जानकारी देनी होगी। बच्चे के माता-पिता से जुड़ी जानकारी अलग-अलग दर्ज होनी किया गया है। अभी तक जो नियम था उसके अनुसार बच्चे के जन्म के समय परिवार के धर्म से जुड़ी जानकारी दर्ज होती थी। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इस बारे में मॉडल रूल्स का ड्राफ्ट तैयार किया है,जिसे राज्य सरकारों को भेजा गया है।
डिजिटल सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य होगा
अभी तक बच्चे के जन्म से जुड़े रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर-1 में परिवार के धर्म का कॉलम होता था। अब इसके साथ एक कॉलम और जोड़ा गया है। इस कॉलम में बच्चे के माता-पिता के धर्म से जुड़ी जानकारी देनी होगी। बच्चे के जन्म से जुड़ा यह डिजिटल सर्टिफिकेट (Digital Certificate) सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य होगा। इतना ही नहीं यह किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के समय जन्म प्रमाण-पत्र के तौर पर भी मान्य होगा। इसी तरह गोद लेने की प्रक्रिया के लिए भी फॉर्म नंबर-1 जरूरी हो गया है। पिछले वर्ष पारित जन्म-मृत्यु पंजीयन संशोधन कानून (Birth-Death Registration Amendment Act) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मौत का पंजीकरण भी जरूरी होगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र में पुरानी बीमारी से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी
यहीं नहीं अब किसी की मौत (Death) होने पर बनाए जाने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र में उसकी मृत्यु के हालिया कारण के साथ ही पुरानी बीमारी से जुड़ी जानकारी भी देना जरूरी कर दिया गया है।