-
Advertisement
Kangra: नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील Video Viral करने के दोषी को कैद
धर्मशाला। उपमंडल कांगड़ा (Kangra) के तहत एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल करने के दोषी को विशेष जज पॉक्सो कृष्ण कुमार ने 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दोषी का छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। केस की जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में 24 अगस्त 2017 को पुलिस थाना नगरोटा बगवां (Police Station Nagrota Bagwan) के मामला दर्ज हुआ था। इसमें पीड़िता ने बताया कि मई 2015 में आरोपित ओमी कुमार उसे उनके स्कूल के पास मिला और मेरा मोबाइल नंबर उसने ले लिया। इसके बाद जुलाई 2015 को ओमी उसे अपनी बाइक पर बिठाकर त्रिलोकपुर मंदिर की ओर ले गया। मंदिर में जाने के बाद वह उसे वहीं के एक होटल के कमरे ले गया।
यह भी पढ़ें: हिमाचल के #Una में युवती से गैंगरेप, Police ने तीन युवकों को किया गिरफ्तार
होटल में ओमी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) किया और वीडियो (Video) भी बना ली। वीडियो बनाने के बाद उसे धमकाने लगा कि अगर ये बात किसी को बताई तो वह वीडियो वायरल कर देगा और जान से भी मार देगा। डर के मारे उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन अगस्त 2017 में पीड़िता की पंचायत के प्रधान ने स्वजनों को बताया कि उनकी बेटी की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर उन्होंने केस दर्ज करवाया। पुलिस जांच के बाद केस पहले कांगड़ा न्यायालय (Court) में चला उसके बाद विशेष जज पॉक्सो कृष्ण कुमार की अदालत में लाया गया। यहां अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा व अतिरिक्त जिला न्यायवादी आरडी चौधरी ने कुल 18 गवाह पेश किया। गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी ओमी कुमार को 10 साल कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।