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Himachal: चेक बाउंस के दो मामलों में दोषी को सजा, जुर्माना भी लगाया
मंडी। चेक बाउंस (Check Bounce) के दो मामलों में अदालत (Court) ने दोषी को दस-दस माह के कारावास और 6 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन डॉ. पुष्पलता के न्यायालय ने मंडी (Mandi) शहर के प्रसिद्ध किराना थोक कारोबारी प्यारा सिंह की दो शिकायतों पर फैसला सुनाते हुए उक्त आदेश पारित किए हैं। अधिवक्ता सतीश कौशल (Advocate Satish Kaushal) के माध्यम से अदालत में दायर शिकायतों के अनुसार सरकाघाट निवासी आरोपी मुंशी राम अकसर शिकायतकर्ता से किराना का सामान ले जाता था, उसने 2013 में करीब 6 लाख रुपये का किराना उधार लिया था, जिसके भुगतान के लिए उसने 3,50,000 और 2,50,000 रुपये के दो चेक शिकायतकर्ता को दिए थे।
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शिकायतकर्ता ने जब यह चेक भुगतान के लिए लगाए तो आरोपी मुंशी राम के खाते में पर्याप्त राशि ना होने के कारण यह बाउंस हो गए थे, जिसके चलते शिकायतकर्ता प्यारा सिंह ने आरोपी को अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी करके राशि का भुगतान करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा ना करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अधिनियम (Negotiable instruments act) की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाए थे। अदालत ने आरोपी पर चेक बाउंस के अभियोग साबित होने पर उसे उक्त जुर्माना तथा कारावास की सजा के फैसले सुनाए हैं।
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