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हिमाचल: मेडिकल स्टोर संचालकों पर बड़ी कार्रवाई, पांच के लाइसेंस रद्द; 7 सस्पेंड
मंडी। हिमाचल में सहायक दवा नियंत्रक (Assistant Drug Controller) मंडी ने 12 मेडिकल स्टोर संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। सहायक दवा नियंत्रण ने पांच मेडिकल स्टोर के लाइसेंस प्रतिबंधित दवा बेचने पर रद्द कर दिए हैं। वहीं पांच के लाइसेंस सस्पेंड (Suspended) किए गए हैं। यह कार्रवाई मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर जिला में की गई है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि विभाग के पास लगातार आ रही शिकायतों के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ताओं ने कहा था कि कुछ मेडिकल स्टोर विक्रेता प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे हैं। ऐसे में जब विभाग ने मेडिकल स्टोरों में दबिश दी तो वहां पर दवाइयों का रिकॉर्ड सही नहीं मिला।
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यह दवाइयां किस तरह से बेची गईं, इस बारे स्टोर संचालक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। जिसके चलते विभाग ने मंडी जिला के तीन मेडिकल स्टोर संचालकों और हमीरपुर और बिलासपुर के एक-एक मेडिकल स्टोर संचालक का प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का लाइसेंस रद्द (License Cancelled) कर दिया। अब यह केमिस्ट इन दवाइयों को नहीं बेच पाएंगे। वहीं दूसरी और अन्य सात दुकानों पर भी रिकार्ड में भी प्रतिबंधित दवाइयों (Banned Drugs) का रिकॉर्ड सही नहीं पाया गया। ऐसे में उसमें अनियमितता मिलने पर इनके लाइसेंस 10 दिन से तीन माह के लिए सस्पेंड किए गए हैं। विभाग जांच के दौरान प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई और उनके बेचे जाने के रिकॉर्ड को देखता है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी विभाग की टीम ने 36 मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस सस्पेंड किए थे। इस बारे में अस्सिटेंट ड्रग कंट्रोलर डॉ कमलेश नायक ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए विभाग की मुहिम जारी है।
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