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मेडिकल स्टोर खोलने का मिलेगा मौका, इस तरह करना होगा अप्लाई
Last Updated on February 17, 2022 by sintu kumar
कोरोना (Corona) महामारी के बाद आम जनता को दवाइयों की दुकान की अहमियत अच्छे से पता चल गई है। अब मेडिकल बिजनेस (Medical Business) शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की योजना के तहत अब आप भी औषधि केंद्र या जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोल कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। खास बात ये है कि इस योजना में आने वाला खर्च सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा।
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बता दें कि केंद्र सरकार की पीएम जन औषधि योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। अब तक देशभर में करीब 6 हजार जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। जन औषधि केंद्र में आपको दवाई साधारण मेडिकल स्टोर के मुकाबले 90% तक सस्ती मिलती है।
केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्र के लिए 3 तरह की कैटेगिरी बनाई हैं, इसमें पहली कैटेगिरी में कोई भी व्यक्ति या फिर बेरोजगार फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन स्टोर शुरू कर सकते हैं। दूसरी कैटेगिरी मेंट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल और सोसाइटी सेल्फ ग्रुप आदि को रखा गया है। जबकि, तीसरी कैटेगिरी में राज्य सरकार के ओर से नामित की गई एजेंसियों को रखा गया है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें को पूरा करना अनिवार्य रखा गय है। जैसे कि मेडिकल स्टोर पीएम जन औषधि केंद्र के नाम से खोला जाना जरूरी है। दवा खोलने के लिए 120 वर्ग फीट एरिया की जरूरत होती है और स्टोर शुरू करने के लिए करीब 900 दवाएं सरकार की ओर से ही उपलब्ध करवाई जाती हैं।
ऐसे करें अप्लाई
जन औषधि केंद्र खोलने के पहले फॉर्म के जरिए आवेदन करना जरूरी है। ऐसे में जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन को ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI) के जनरल मैनेजर (A&F) के नाम से भेजना होगा। फॉर्म चेक होने के बाद आप जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं।
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