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Himachal: होटल व रेस्टोरेंट के संचालन, पंजीकरण और नवीनीकरण अब 30 सितंबर तक
शिमला। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Himachal Pradesh Pollution Control Board) ने होटल व रेस्टोरेंट के संचालन के पंजीकरण व नवीनीकरण को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बोर्ड द्वारा जारी की अधिसूचना के मुताबिक इसके लिए सहमति पत्र 31 मार्च से 30 जून की अवधि के मध्य समाप्त हो गई है। जिसे अब 30 सितंबर तक नवीनीकरण करवा सकेंगे। बता दें कि होटल और रेस्टोरेंटों के लिए जल अधिनियम व वायु अधिनियम के तहत इनको चलाने के लिए सहमति पत्र लेना अनिवार्य होता है। इस सहमति पत्र के बिना होटल और रेस्टोरेंट नहीं चला सकते।