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हिमाचल: नाबालिग से रात भर होटल में किया था दुष्कर्म, आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
रामपुर। हिमाचल की जिला अदालत ने नाबालिग (Minor) को भगाने और उससे बलात्कार (Rape) करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे 10 हजार जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश पॉक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया है। अदालत ने आरोपी जोगिन्द्र उर्फ अभिषेक पुत्र चिरन्जी लाल निवासी गांव लोहली (टपरोग), तहसील ननखड़ी, जिला शिमला (24) को नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायावादी कमल चन्देल ने बताया कि 13 अक्तूबर 2022 को जब पीड़िता की माता घर पहुंची तो पीड़िता घर पर नहीं थी।
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छोटे भाई ने बताया कि दीदी दिन के समय पापा के लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन वापिस नहीं आई। जिसके बाद घरवालों ने पीड़िता की तलाश आस-पास के ईलाकों में की, लेकिन वह नहीं मिली। 14 अक्तूबर, 2022 को पीड़िता की मां जो तलाश में गई थी, को घर से फोन आया कि वह घर पहुंच गई है। पीड़िता की उम्र उस समय 14 वर्ष की थी। जब पीड़िता को पूछा गया तो उसने बताया कि पिछले कल आरोपी उसे बहला-फुसलाकर किसी गाड़ी में ले गया और वहां किसी होटल में रात भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये और सुबह वापिस घर के पास छोड़ दिया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और एसएचओ प्रेम लाल ने मामले की तफतीश की और चालान अदालत में पेश किया गया।