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Kullu जिला में दो दिन खुलेंगे लोक मित्र केंद्र, ये सुविधाएं भी मिलेंगी
कुल्लू। जिला में सरकार से मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर यानि लोक मित्र केंद्र मंगलवार और शनिवार को कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक खोले जाएंगे। स्टेशनरी की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। कुल्लू (Kullu) जिला में कोरोना (Corona) संक्रमण के खतरे की समीक्षा के बाद लॉकडाउन एवं कर्फ्यू में कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए आंशिक राहत देने का निर्णय लिया गया है। इस आंशिक राहत एवं छूट के साथ जिला में लॉकडाउन एवं कर्फ्यू पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार 3 मई तक जारी रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन (Lockdown) एवं कर्फ्यू के दौरान सभी अस्पताल, क्लीनिक, पशु चिकित्सा संस्थान, दवा की दुकानें, लेबोरेटरी, चश्मों की दुकानें, दवा व साबुन बनाने वाली इकाईयां, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां रोजाना खुली रहेंगी। दूध, फल-सब्जी, मीट-मछली, राशन की दुकानें व डिपो और डाकघर रोजाना कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक ही खोले जा सकते हैं।
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नेशनल हाई-वे (NH) पर ट्रक और टायर मरम्मत की दुकानें रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। अन्य छोटे वाहनों और मोटर मैकेनिक वर्कशॉप को सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। डीसी ने बताया कि कृषि-बागवानी से संबंधित उपकरणों की वर्कशॉप भी हफ्ते में तीन दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। मोबाइल रिपेयर की दुकानें और
डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि कारपेंटर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन और मोटर रिपेयर के कार्य संबंधित एसडीएम की अनुमति से किए जा सकते हैं, लेकिन इन कार्यों के दौरान लोगों के बीच आपस में पर्याप्त दूरी रखनी होगी। डीसी ने बताया कि कृषि-बागवानी से संबंधित मशीनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। फसलों की खरीद से संबंधित सभी एजेंसियां और सब्जी मंडियों के कार्यों पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। मत्स्य पालन और पशु पालन से संबंधित कार्य और पशु-चारे एवं फीड की बिक्री एसडीएम की अनुमति से की जा सकेगी। गृह मंत्रालय और प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नेशनल हाई-वे पर ढाबे एसडीएम की अनुमति से खोले जाएंगे। ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से दवाइयों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी केवल कर्फ्यू में ढील के दौरान ही की जा सकेंगी।