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हिमाचल: नाबालिग से छेड़छाड़ पर एक धरा, दुष्कर्म के आरोपी को भी मिली पांच साल की सजा
संगड़ाह/हमीरपुर। हिमाचल में महिलाएं और बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ताजा मामले सिरमौर (Sirmaur) जिला के संगड़ाह और हमीरपुर जिला से सामने आए हैं। सिरमौर जिला में पुलिस थाना संगड़ाह के तहत आने वाली ग्राम पंचायत राणफुआ.जबड़ोग के एक व्यक्ति पर नाबालिग से छेड़छाड़ (Molestation) के आरोप लगे हैं। मामले पुलिस के पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति के खिलाफ 16 साल की नाबालिग ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई थी। नाबालिग ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस थाना में व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी मेडिकल (Medical) जांच के बाद कोर्ट में किया गया। जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। डीएसपी संगड़ाह शक्ति सिंह ने बताया किए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की आगामी जांच जारी है।
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इसी तरह से दूसरा मामला हमीरपुर (Hamirpur) जिला से सामने आया है। यहां अदालत ने दुष्कर्म (Rape) के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना (Fined) अदा ना करने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए गांव पपलाह, डाकघर भरेड़ी भोरंज के रहने वाले ईश्वर दास पुत्र खजाना राम को दोषी करार दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग के पिता की शिकायत पर 29 जुलाई 2020 को इस मामले में पुलिस थाना भोरंज में मामला दर्ज हुआ था। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की। मामले में न्यायालय में कुल 14 गवाह पेश हुए। पीड़िता के मेडिकल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था। जिसके आधार पर अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को पांच साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादंसं की धारा 354 बी के तहत पांच साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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