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प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लीव इनकैशमेंट की छूट 25 लाख तक बढ़ाई
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अगर नौकरी बदलने या जल्द रिटायरमेंट होने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक गुडन्यूज है। केंद्र सरकार ने अब लीव इनकैशमेंट के अमाउंट पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाकर इसे अब 25 लाख कर दिया गया है। नौकरी करते समय अगर आप अपनी छुट्टियां बचा कर रखते हैं तो इसके बदले आपको रिटायरमेंट के समय पैसे मिलते हैं। इसे ही लीव इनकैशमेंट कहते हैं। इसके पहले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा कम थी जो करीब 3 लाख रुपये थी। यह सीमा साल 2002 में तय की गई थी जब सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करती थी।
खास बात यह है कि ये टैक्स-छूट की लिमिट तभी तय हो पाएगी, जब कर्मचारी नौकरी छोड़े देगा या किसी वजह से रिटायरमेंट ले लेगा। वहीं यदि आप नौकरी करने के दौरान छुट्टी के बदले कैश ले रहे हैं, तो इस लीव इनकैशमेंट पर पहले की तरह ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा एक साल में ही एक से ज्यादा जॉब बदलने पर भी अधिकतम 25 लाख रुपये की टैक्स-छूट ही मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट पर टैक्स-छूट की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया था। इसके मुताबिक 25 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के अनुसार यह फैसला पहली अप्रैल से लागू हो गया है।