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RBI ने Paytm Payment Bank पर लगाई रोक, FasTAG से लेकर वॉलेट तक अब नहीं मिलेगी ये सर्विसेस
Last Updated on January 31, 2024 by Himachal Abhi Abhi
नेशनल डेस्क। आरबीआई (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Ltd) को 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और फास्टैग (Fastag) में जमा या टॉप.अप स्वीकार करने से रोक दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ रिजर्व बैंक की ये कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद हुई है।
कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉप-अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक मौजूदा कस्टमर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फिर कॉमन मोबिलिटी कार्ड (Common Mobility Card) में रखे अपने पैसे का इस्तेमाल बिना किसी प्रतिबंध के कर सकते हैं।
नए अकाउंट खोलने से रोका था
इससे पहले आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए अकाउंट खोलने से रोक दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक बयान में कहा, आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ.साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।