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ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज
ज्ञानवापी मस्जिद मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। वहीं, आज इस मामले में वाराणसी (Varanasi) की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को सुनवाई योग्य बताया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल, मुकदमा विचारणीय है। वहीं, इस मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा कि ये हिंदू पक्ष की जीत है। ये ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
गौरतलब है कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा-अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। जबकि, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस मामले को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।