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शादी समारोह के लिए #UP में परमिशन की जरूरत नहीं, #Yogi बोले- पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई
लखनऊ। यूपी में कोरोना संकट के बीच लोगों को अब शादी समारोह आदि के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने साफ किया है कि कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी। सीएम ने कहा कि शादी समारोह सूचना देकर आयोजित कर सकते हैं।
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बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना मरीज बढ़ने के बाद कई तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शादी समारोहों (Wedding ceremony) के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह करवाए जा सकेंगे। योगी सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए शादी समारोह कर सकते हैं। शादी समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।
गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा
सीएम योगी ने पुलिस महकमे को भी सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि गाइडलाइन (Guideline) के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों को जागरूक करें। गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने यह भी कहा कि शादी समारोह में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। इससे पहले पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। यूपी की योगी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की जिसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग और बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।