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बिना केवायसी के नहीं बिकेंगे सिम कार्ड, 1 दिसंबर से बदल रहे नियम
नई दिल्ली। भारत का दूरसंचार विभाग (DoT) अगले 1 दिसंबर से देशभर में सिम खरीदने (SIM Purchasing) के नियम बदलने जा रहा है। बदले नियम के तहत पहले तो एक से ज्यादा सिम नहीं बेची जा सकेगी। इसके अलावा दुकानदार को प्रत्येक सिम की केवायसी (KYC) करवानी होगी। सिम बेचने वाले सभी दुकानदारों को 30 नंवबर तक पंजीयन (Registration) करवाना होगा, वरना वे सिम नहीं बेच पाएंगे। नियम के उल्लंघन पर जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार फर्जी सिम कार्ड (Fake Sim Cards) से होने वाले फ्रॉड (Fraud) को रोकने के लिए सख्त हो गई है। इन नियमों को पहले 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना था, लेकिन सरकार की तरफ से 2 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। ऐसे में अब नए नियमों को 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जा रहा है।
एक आईडी पर मिलेंगे सीमित सिम कार्ड
नए नियमों को तहत सिम कार्ड बेचने वालों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की सही से केवाईसी करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने वालों को एक साथ ज्यादा सिम लेने को प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब यूजर्स एक साथ कई सिम कार्ड इश्यू नहीं करा पाएंगे। साथ ही एक आईडी (ID) पर एक सीमित संख्या में सिम कार्ड इश्यू किए जाएंगे।
जेल और जुर्माने का प्रावधान
नियमों के तहत सभी सिम बिक्रेता यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन सभी नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये जुर्माना (Fine) लगाया जा सकता है। साथ ही जेल तक जाना पड़ सकता है।
फ्रॉड पर लगेगी लगाम
ऐसी रिपोर्ट् मिल रही थी कि सिम कार्ड विक्रेता बिना उचित वेरिफिकेशन और जांच के नए सिम इश्यू कर रहे हैं, जो फ्रॉड की वजह बन रहे हैं। ऐसे में सरकार साफ कर दिया है कि अगर कोई फर्जी सिम कार्ड बेचता पाया जाता है, तो उसे 3 साल जेल जाना होगा। साथ ही उसके लाइसेंस को ब्लैकलिस्ट (Black List) कर दिया जाएगा। मौजूदा वक्त में भारत में करीब 10 लाख सिम कार्ड विक्रेता हैं। इनमें से ज्यादा बल्क में कंपनी और अन्य संस्थानों को सिम कार्ड इश्यू करते हैं।
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