-
Advertisement
लंबाई के आधार पर भर्ती से बाहर किए पूर्व सैनिकों को नियुक्ति देने के आदेश
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (HighCourt) ने लम्बाई के आधार पर कांस्टेबल भर्ती से बाहर किए दो भूतपूर्व सैनिकों को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश ए ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सेना में रहे पूर्व हवलदार राजीव शर्मा व मनीष कुमार की याचिकाओं को स्वीकारते हुए सरकार को यह आदेश दिए।
यह भी पढ़ें:पुलिस भर्ती का अंतिम चरण शुरू, पहले दिन 495 अभ्यर्थियों के डाक्यूमेंट चैक
कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि प्रार्थियों को उस दिन से नियुक्ति व वरिष्ठता दी जाए जब से उसके साथ वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। कोर्ट ने नियुक्ति से उत्पन्न सभी सेवा लाभ भी प्रार्थियों को देने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार, प्रार्थीयों ने पूर्व सैनिक कोटे से कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था परंतु भर्ती के दौरान उनकी लम्बाई 5 फीट 6 इंच पाई गई। इसलिए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया गया। प्रार्थियों का कहना था कि उनकी डिस्चार्ज बुक में लम्बाई 5 फुट 6.53 इंच दर्शाई गई है और इसलिए उन्हें लम्बाई के आधार पर भर्ती से बाहर करना वास्तविकता से परे है। कोर्ट ने मामलों की सुनवाई के दौरान पाया कि सेना बल में भर्ती की प्रक्रिया अन्य बलों की तुलना में कड़ी से कड़ी होती है। इसलिए प्रार्थियों की लम्बाई के बारे में सेना के दस्तावेजों पर उंगली नहीं उठाई जा सकती अन्यथा प्रार्थी सेना में भी भर्ती नहीं हो पाते।