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भारत के लोग #Himachal जमीन नहीं खरीद सकते; हम बोले तो कहलाते हैं देशद्रोही- उमर अब्दुल्ला
Last Updated on October 30, 2020 by
श्रीनगर। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में जमीन खरीद-बिक्री के संबंध में मंगलवार को महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। अब इस अधिसूचना को लेकर सूबे में काफी बवाल मचा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) लगातार इसको लेकर केन्द्र पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को कहा कि देश के बाकी राज्यों का भूमि कानून जम्मू कश्मीर के नए कानूनों के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ा है।
अन्य राज्यों में भूमि कानून ज्यादा सख्त है
अब्दुल्ला ने अपने इस बयान में हिमाचल प्रदेश के भूमि कानून का भी जिक्र किया। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नए कानून मुकाबले देश के अन्य राज्यों में भूमि कानून ज्यादा सख्त है। भारत के लोग हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड जैसे राज्यों तक में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पता नहीं हमारी क्या गलती है कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत दे दी गई है। अगर हम इसके खिलाफ बोलते हैं तो हम देश विरोधी कहलाए जाते हैं।
Unacceptable amendments to the land ownership laws of J&K. Even the tokenism of domicile has been done away with when purchasing non-agricultural land & transfer of agricultural land has been made easier. J&K is now up for sale & the poorer small land holding owners will suffer.
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 27, 2020
वहीं, दो पहले किस गए ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा था कि यह अस्वीकार्य संशोधन है। जमीन के मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं, वो स्वीकार करने लायक नहीं हैं। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए डोमिसाइल का सबूत भी नहीं देना है। अब जम्मू-कश्मीर बिक्री के लिए तैयार है, जो गरीब जमीन का मालिक है अब उसे और मुश्किलें होंगी।