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कैश ट्रांजैक्शन पर सरकार की पैनी नजर, कल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के नियम
आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कई बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। बैंक व पोस्ट ऑफिस से बड़ी-बड़ी ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए काम की खबर है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने कैश की जालसाजी को कम करने के लिए और निगरानी के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। कल से यानी 26 मई, 2022 से इनमक टैक्स एक बड़े नियम में बदलाव कर रहा है।
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इनकम टैक्स के नए नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेन-देन से अपडेट रहे। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इनकम टैक्स रूल्स, 2022 के तहत नए नियम जारी कर दिए हैं। कल से ये नियम लागू हो जाएंगे। अब एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में अगर कोई 20 लाख रुपए कैश जमा करवाता है तो उसे पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करवाना होगा। इसके अलावा एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपए निकालने पर भी पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य होगा।
वहीं, किसी बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक व पोस्ट ऑफिस में भी करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी पैन-आधार कार्ड देना जरूरी होगा। ध्यान रहे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से ही पैन से लिंक है तो फिर भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार को लिंक करवाना होगा।