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इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 6.25 करोड़ टैक्सपेयर्स (Taxpayers) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) किया था जिसमें 4.5 करोड़ लोगों को रिफंड मिल चुका है। रिटर्न नहीं मिलने की कई वजह हो सकती है,अगर आपको भी अब तक रिटर्न नहीं मिला है तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण हो सकता है। शुरुआती समय से ही इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर कई तरह की टेक्निकल समस्याएं आ रही है जिससे भी रिटर्न मिलने में देरी हो रही है, ऐसे में आपको भी रिटर्न ना मिलने की एक वजह यह भी हो सकती है। रिफंड मिलने में देरी होने की एक बड़ी वजह आपका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है इस तरह की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए आप संबंधित अधिकारी से टेलीफोन या पोस्ट के जरिए संपर्क कर जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कर दें।
अगर आपने तय सीमा के भीतर आइटीआर वेरिफाई नहीं किया है तो भी वह इनवैलिड माना जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ऐसे आइटीआर जो वेरिफाई नहीं होते हैं उन्हें इनवैलिड माना जाता है।रिटर्न ना मिलने की एक वजह बैंक से जुड़ी जानकारी का गलत होन भी हो सकता है। अगर बैंक डिटेल्स में कोई भी बदलाव आया है तब भी आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। भारतीय स्टेट बैंक रिफंड को प्रोसेस करता है। टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट उसके पते पर भेज दिया जाता है। लिहाजा, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रिटर्न फाइल करते समय बैंक का ब्यौरा सही दिया जाए। रिफंड की रकम इसी खाते में आती है, हालांकि कई बार टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेजने में थोड़ी देरी हो सकती है।
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