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क्या होगा अगर 31 मार्च से पहले पैन- आधार को लिंक नहीं कराया, यहां पढ़े
Last Updated on March 18, 2022 by sintu kumar
पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। अगर दोनों डॉक्यूमेंट इस तारीख तक लिंक नहीं किए जाते हैं, तो आपको इसके कई परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप को जुर्माना भरना होगा और वित्तीय लेनदेन में अड़चन आ सकती है। अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ पाए, तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अभी भी समय है दोनों कागजातों को लिंक करे। इस काम के लिए आप को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन यह काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर 5 बड़े नुकसान क्या.क्या हो सकते हैं।
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– 31 मार्च के बाद पैन बेकार हो जाएगा और उसे किसी भी ट्रांजैक्शन या वित्तीय लेनदेन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, किसी वित्तीय काम के लिए पैन का विवरण देंगे, तो वह अमान्य बताएगा। आपका काम वही रुक जाएगा।
– पैन के अमान्य यानी बेकार होते ही अगर किसी वित्तीय लेनदेन या वित्तीय काम में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, वो इसलिए क्योंकि अमान्य पैन का विवरण देना प्रावधानों के विपरीत है। इसलिए सीबीडीटी आपसे जुर्माना वसूल सकता है।
पैन बेकार हो जाए तो आप शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे। 31 मार्च के बाद अगर आपका पैन बेकार हो गया तो इस तरह के निवेश से वंचित हो जाएंगे। शेयर मार्केट में निवेश के लिए डीमैट खाता खोलना जरूरी है। डीमैट खाता तभी खुलेगा जब आपके पास कोई वैध पैन हो।
31 मार्च की डेडलाइन के बाद भी पैन और आधार को जोड़ने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए कुछ वित्तीय नुकसान उठाने होंगे। दोनों दस्तावेज जोड़ने के लिए आपको जुर्माना भरना होगा। हालांकि जुर्माने की राशि अभी निर्धारित नहीं हुई है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन का होना जरूरी है। अगर पैन और आधार को लिंक नहीं कराया। तो अगले वित्तीय वर्ष से रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। रिटर्न दाखिल नहीं होने से आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। रिटर्न दाखिल नहीं होने से लोन लेने में परेशानी होगी।