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Shimla / ERickshaw / Permit / CMsukhu
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई-रिक्शा परमिट के लिए नई अधिसूचना जारी की है। जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए ई-रिक्शा परमिट जारी करने की जानकारी दी है।प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य के विभिन्न उप-मंडलों के पहाड़ी क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अधिसूचना जारी करते हुए समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को राज्य के निम्नलिखित उप-मंडलों में यात्री अनुबंधित कैरिज परमिट के तहत ई-रिक्शा परमिट प्रदान करने की अनुमति दी है। इस अधिसूचना के तहत पंजीकृत/अधिकृत प्रत्येक ई-रिक्शा के परिचालन का क्षेत्र संबंधित उप-मंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही सीमित रहेगा, जहाँ ऐसा पंजीकरण/प्राधिकार प्रदान किया गया है।
