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हिमाचल: सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई, पुराना स्टॉक डिस्ट्रिब्यूटर्स को वापस भेजें विक्रेता
शिमला/ऊना। केंद्र सरकार एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use Plastic) को बंद करने जा रही है। इसी संदर्भ में आज जिला शिमला में प्लास्टिक वस्तुओं का इस्तेमाल खत्म करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों और जिला उपायुक्तों को 1 जुलाई, 2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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बता दें कि प्रदेश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण (Pollution) से निपटने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिला शिमला में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज यहां विशेष टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पॉलिस्ट्रीन (थर्माकोल), कटलरी प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फोर्क, स्ट्रॉ इत्यादि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (Plastic) वस्तुओं का निर्माण, यातायात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित है।
सक्सेना ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग को अपने संबंधित क्षेत्रों में कूड़े-कचरे के लिए डंपिंग साइट और सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के उद्देश्य से प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमकॉस्ट को प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेटेलाइट के माध्यम से डंपिंग साइट और जल स्रोतों के निकट कचरे से संबंधित स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का समुचित प्रबंध किया जाए।
वहीं, जिला ऊना के डीसी राघव शर्मा ने कहा कि जिला ऊना में भी सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने जिला ऊना के सभी उत्पादों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मॉल, मार्किट प्लेस, शॉपिंग सैंटर्स, सिनेमा हाउस, पर्यटक स्थलों, स्कूलों, कार्यालय परिसरों, अस्पताओं और अन्य संस्थानों का आह्वान करते हुए कहा कि वे वर्जित प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीसी ऊना ने कहा कि जिन परचून विक्रेताओं के पास अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री है, वह उसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को वापस भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को लगभग एक वर्ष पूर्व इस बारे में अवगत करवा दिया था और पुराना स्टॉक वापस लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को इस मामले पर व्यापार मंडलों, मैरिज पैलेस के प्रबंधकों, कैटरिंग के काम से जुड़े व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य सभी हितधारकों के साथ बैठक कर उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए।
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