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डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा ना होने पर हाईकोर्ट का कड़ा संज्ञान-जानकारी तलब की
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेजों (Degree Colleges of Himachal) में आधारभूत ढांचा (Basic Infrastructure) ना होने पर कड़ा संज्ञान (Strict Cognizance) लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने सरकार से प्रदेश के लगभग दो दर्जन ऐसे कॉलेजों भवनों की जानकारी तलब (Sought Information From Govt) की है जिनमें वांछित आधारभूत ढांचे की कमी है। कोर्ट ने शिमला के फाइन आर्ट्स कॉलेज को फंड मुहैया करवाने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया है। मामले के अनुसार छात्रों की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर कोर्ट ने 21 जून 2019 को संज्ञान लिया था।
मामले की सुनवाई 10 मई को होगी
कोर्ट (High Court) ने मामले को विस्तार देते हुए प्रदेश के 25 कॉलेजों की जानकारी तलब की है। पिछली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने शिक्षा निदेशक (Director of Education) को आदेश दिए थे कि वह फाइन आर्ट्स कॉलेज (Fine Arts College Building) भवन निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि जारी करे। लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट के माध्यम से बताया था कि इस भवन निर्माण का कार्य 31 मई 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट को बताया गया था कि निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशक से 22 फरवरी 2023 को पांच करोड़ रुपए की मांग की है। मामले की सुनवाई 10 मई को निर्धारित की गई है।
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