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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कुंडू का ट्रांसफर ऑर्डर, बने रहेंगे हिमाचल के डीजीपी
पंकज/दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू (Former DGP Of Himachal Pradesh) को सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कुंडू की अपील पर उन्हें पद से ट्रांसफर करने का हाईकोर्ट का आदेश (Transfer Order Cancelled) रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद संजय कुंडू वापस डीजीपी के पद पर बने रहेंगे।
कुंडू पर पालमपुर के कारोबरी निशांत शर्मा (Himachal Businessman Nishant Sxharma) के संपत्ति विवाद में दखल देने और उन्हें धमकाने का आरोप है। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कुंडू को डीजीपी पद से हटाकर किसी और पद पर ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। हालांकि, कुंडू को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहत देते हुए ट्रांसफर आदेश पर अमल से रोक दिया था। लेकिन बाद में अपने ही आदेश को रद्द करने की कुंडू की अपील को हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कुंडू फिर सुप्रीम कोर्ट गए और उन्हें दूसरी बार राहत मिली है।
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बिना पक्ष जाने ट्रांसफर उचित नहीं: सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष (PS Ayush) के पद पर ट्रांसफर किए गए संजय कुंडू को हिमाचल के डीजीपी के पद पर बहाल कर दिया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में एसआईटी जांच (SIT Probe) के हाईकोर्टके आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आईपीएस को उस पर लगे आरोपों के खिलाफ बिना उसका पक्ष जाने राज्य के डीजीपी पद से हटाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। संजय कुंडू की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए थे।