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SC का फैसला- J&K से आर्टिकल 370 हटाने का मोदी सरकार का फैसला सही
नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार (Modi Government) के फैसले को सही कहा है। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज यानी 11 दिसंबर को एससी में सुनवाई हुई। कोर्ट में पांच जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज (Dismissed) कर दिया है।
जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग
CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) भारत का अभिन्न अंग हैं और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था।
Article 370 is a TEMPORARY PROVISION. #Article370 #SupremeCourt pic.twitter.com/Jompj2ZIgr
— Mahant Adityanath 2.0🦁 (@MahantYogiG) December 11, 2023
SC के फैसले की बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार का आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था और राष्ट्रपति (President) को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। राष्ट्रपति द्वारा लिया गया फैसला वैध है। संविधान के सभी प्रावधान j&k पर भी लागू होते हैं। आर्टिकल 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। SC ने निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हों और चुनावों के लिए उचित कदम उठाए जाएं।