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अभी बहाल नहीं होंगे निलंबित आईजी जहूर जैदी, मीटिंग में हुआ निर्णय
Last Updated on November 30, 2022 by sintu kumar
शिमला। गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड (Gudiya rape and murder) काफी चर्चित रहा था। इस मामले में एक नेपाली मूल के व्यक्ति की पुलिस (Police) की हिरासत में मौत हो गई थी। इस मामले के आरोपी आईजी जहूर जैदी को अभी बहाल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में सस्पेंशन रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई।
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इसमें यह निर्णय लिया गया है। हाल ही में अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने जैदी की जमानत याचिका नामंजूर की है। जैदी पिछले लंबे समय से पंजाब की बुड़ैल जेल में हैं। 4 जुलाई 2017 को कोटखाई के हलाइला जंगल में एक नाबालिग छात्रा गुड़िया की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इसी दौरान नेपाली मजदूर सूरज (Suraj) की कोटखाई थाने में मौत हो गई थी। आरोप लगे थे कि उक्त मजदूर की मौत प्रताड़ना से हुई थी। सीबीआई ने इस मामले में ही आईजी दक्षिणी रेंज शिमला रहे जहूर एच जैदी समेत नौ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को आरोपी बनाया। जैदी को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में सशर्त जमानत दी है।