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जलशक्ति विभाग में JE Civil और यांत्रिक के पदोन्नति नियमों में बदलाव की तैयारी
Last Updated on September 10, 2020 by Deepak
शिमला। जलशक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (Junior Engineer Civil) व यांत्रिक के पदोन्नति नियमों में बदलाव का मामला सरकार के विचाराधीन है। यह जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में श्रीरेणुकाजी विधायक विनय कुमार के सवाल के जवाब में दी। जानकारी दी गई कि जल शक्ति विभाग में कार्यरत 105 कार्य निरीक्षकों को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और दो कार्य निरीक्षकों को कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति किया गया है। वर्तमान में कार्य निरीक्षकों की कनिष्ठ अभियंता सिविल व यांत्रिक के पद पर पदोन्नति (Promotion) पुराने नियमों के तहत समय-समय पर पदों की उपलब्धता के आधार पर की जा रही है। जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता के दोनों खंडों के नियमों में बदलाव का मामला विचाराधीन है।
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लोक निर्माण एवं जल शक्ति विभाग में कार्य निरीक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम भिन्न हैं, क्योंकि दोनों ही विभाग अलग हैं तथा प्रत्येक विभाग की कार्यशैली तथा कर्तव्य व उत्तरदायित्व भी भिन्न भिन्न हैं।