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हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़कों पर ट्रक ड्राइवर, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी
सुनैना जसवाल/ ऊना। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन ( Hit and Run law) मामलों को लेकर लाए गए नए कानून का ट्रक चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल सरकार द्वारा किए गए संशोधन के तहत सड़क हादसे ( Road Accident)के बाद मौके से भागने वाले चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर की यूनियन (truck driver union) ने इस मामले को लेकर विरोध शुरू कर दिया है।
शनिवार को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के डीजल और पेट्रोल के ऊना टर्मिनल के मुख्य द्वार पर तमाम ट्रक चालकों ने हड़ताल करते हुए इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन ( Protest) किया। ट्रक ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष शिवकुमार ने बताया कि यदि किसी भी सड़क हादसे के बाद चालक मौके पर रुकेगा तो भीड़ उसे जान से भी मार सकती है। इस कानून का सम्मान करने पर चालक को मॉब लिंचिंग जैसी खतरनाक घटना से भी जूझना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को किसी भी प्रकार का कानून बनाने से पहले हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 7 लाख के जुर्माने की शर्त किसी भी हाल में न्याय उचित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा होगा तो वह ट्रक ड्राइवर जैसी नौकरी क्यों करेगा। वहीं ट्रक चालक सुशांत ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कानून को वापस लेने तक ट्रक चालकों की हड़ताल जारी रहेगी और इसी तरह पेट्रोल डीजल की सप्लाई के साथ-साथ रसोई गैस की आपूर्ति को भी पूरी तरह बंद किया जाएगा।