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देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में राज्य के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह वोट देने के लिए तैयारी शुरू कर दी। वहीं, अगर किसी व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) नहीं हैं तो वह व्यक्ति भी वोट दे सकता है। हालांकि, इसके लिए उसे कुछ नियमों और शर्तों को मानना होगा।
बता दें कि बिना वोटर आईडी कार्ड वोट डालने के लिए व्यक्ति के पास ग्यारह दस्तावेजों में से कोई एक जरूर होना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति का नाम वोटर आईडी लिस्ट में नाम भी जरूर शामिल होना चाहिए। जानिए कौन से हैं वो ग्यारह दस्तावेज।
वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की वोटर लिस्ट चेक करनी होगी। अगर इस लिस्ट में आपको आपका नाम मिलता है तो आप वोटिंग सेंटर जाकर वोट डाल सकते हैं।
वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले Electoralsearch.in साइट पर जाएं। इसके बाद आपको नाम चेक करने के दो विकल्प नजर आएंगे, जिसमें से पहले ऑप्शन में नाम, जन्मतिथि और अन्य डिटेल डालें। इसके बाद आपको लिस्ट दिख जाएगी। वहीं, दूसरे ऑप्शन में आप वोटर आईडी नंबर डाल कर वोटिंग लिस्ट में अपने नाम की डिटेल हासिल कर सकते हैं। अगर यहां भी आपको आपका नाम नहीं दिखे तो आप फिर चुनाव आयोग (Election Commission) के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।
बिना वोटर आईडी के वोट डालने के लिए ये ग्यारह दस्तावेज जरूरी है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से दिया गया पासबुक, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से जारी सर्विस आईडी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरफ से जारी स्मार्ट कार्ड, पेंशन संबंधी दस्तावेज, वोटर आईकार्ड और प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
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