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Kangra District के अंदर मूवमेंट को नहीं होगी कर्फ्यू पास की जरूरत
धर्मशाला। कांगड़ा जिला में किसी कार्य को मूवमेंट के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। कर्फ्यू में ढील के दौरान ही मूवमेंट (Movement) की अनुमति होगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट व इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए पहले की तरह ही पास जारी होंगे। यह जानकारी डीसी राकेश प्रजापति (DC Rakesh Prajapati) ने दी। उन्होंने कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए लोग हिमाचल सरकार की कोविड वेबसाइट या कांगड़ा प्रशासन की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से कांगड़ा जिला में 35 हजार के करीब लोग आए हैं। आने वाले समय में आंकड़ा 50 हजार पहुंच सकता है। बाहर से आए 18 लोगों में फ्लू के लक्षण के चलते उनके सैंपल लिए थे। सभी नेगेटिव आए हैं। उन्होंने कहा कि यह माह कोरोना को लेकर काफी महत्वपूर्ण है।
देहरा से मेडिकल कालेज टांडा लाई गई महिला को लेकर डीसी ने कहा कि महिला एक अप्रैल को कांगड़ा (Kangra) आई है। कोरोना जैसी कोई बात नहीं है। संबंधित अस्पताल को भी खोल दिया गया है। एसडीएम धर्मशाला डॉ.हरीश गज्जू ने जानकारी दी है कि प्रशासन द्वारा कोविड-19 के दौरान आवश्यक सेवाओं को सुचारू रखने के लिए विभिन्न विभागों, आवश्यक सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं तथा अन्य लोगों को जो पूर्व पास जारी किये गये हैं, वे सभी पास 17 मई, 2020 तक पूर्ण रूप से मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी पुराने कर्फ्यू पास होल्डर को नए पास बनवाने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि संबंधित अधिकारी/व्यक्ति इस कर्फ्यू पास का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई।

