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इन्वेस्टमेंट किए बिना भी आपको मिल सकती है Tax पर ऐसे छूट, जानने के लिए करें क्लिक
नई दिल्ली। वित्तीय वर्ष (Financial Year) खत्म होने को है, हर कोई इस चिंता में डूबा है कि कैसे टैक्स (Tax) से बचा जा सके। क्योंकि, इस माह के अंत तक सभी टैक्सपेयर्स को टैक्स का भुगतान करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए हर कोई टैक्स बचाने के चक्कर में रहता है। हम आपको यहां ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट (New Investment) नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आप टैक्स कैसे बचा (Save Tax) सकते हैं।
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अगर आपने होम लोन (Home Loan) लिया है तब भी आपको (Exemptions) छूट मिलेगी। टैक्स पर ये छूट 1.5 लाख तक रहती है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि अधिग्रहण के पांच साल तक आप इसे बेच नहीं सकते। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको इनकम में जोड़ते हुए टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके (Insurance Policy) इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो आपको 80सी के तहत छूट मिलेगी। ये छूट 1.5 लाख रुपए तक की होगी। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उनकी फीस पर छूट के हकदार होते हैं। लेकिन यहां आपको छूट केवल (Tuition Fees) ट्यूशन फीस पर ही मिलती है। इसके अलावा अन्य स्कूल के चार्ज पर किसी तरह की छूट नहीं मिलती है।
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