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हिमाचल अनुबंध कर्मचारियों को जॉइनिंग से नहीं मिलेगा वरिष्ठता और वित्तीय लाभ, विधेयक पेश
Himachal Vidhan Sabha Winter Session At Tapovan : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य में कर्मचारियों के भर्ती व पदोन्नति नियमों में बदलाव संबंधी विधेयक सदन में पेश कर दिया है। अब अदालती आदेशों के बाद वरिष्ठता सूची में संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे हिमाचल के हजारों अनुबंध कर्मचारियों को जॉइनिंग की तिथि (Date of Joining)से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। इस विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने के बाद तय होगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक 2024(Himachal Pradesh Government Employees Recruitment and Conditions of Service Bill 2024) को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया
खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ने का अंदेशा
अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर आए विभिन्न अदालती आदेशों के बाद खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ने का अंदेशा जताया जा रहा था। साथ ही इन आदेशों के बाद सरकार को कर्मियों की वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करना पड़ना था। राजकोष पर बढ़ते दबाव के साथ-साथ वरिष्ठता सूची में संशोधन की लंबी कसरत पर खर्च होने वाले ह्यूमन रिसोर्स (Human Resource)से बचने के मकसद से सरकार ने कानून बनाने का निर्णय लिया। प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के मुताबिक अब अनुबंध पर तैनात कर्मचारी इसके मुताबिक ही नियमित और वरिष्ठता का लाभ ले सकेंगे।
चर्चा के बाद यह विधेयक पारित होगा
कानून के प्रावधानों के मुताबिक राज्य में 21 साल से अनुबंध कर्मचारियों की भर्ती (Recruitment of contract employees)जारी है। अनुबंध पर कर्मचारियों की नियुक्ति के वक्त इनके साथ बाकायदा करार किया जाता है। करार की शर्तों के मुताबिक ही ये नियमित और वरिष्ठता का लाभ ले सकते हैं। मगर अदालती आदेशों के बाद इन कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ देने की स्थिति में कई कर्मचारी प्रभावित होंगे। लिहाजा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के मामले में नए सेवा शर्तों को लेकर विधेयक को शीतकालीन सत्र में पेश किया। चर्चा के बाद यह विधेयक पारित होगा।
रविंद्र चौधरी