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संजौली मस्जिद विवाद: वक्फ बोर्ड की याचिका पर हुई सुनवाई, अब 23 को होगी बहस
Sanjauli Mosque Dispute: शिमला के संजौली में कथित अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नगर निगम आयुक्त के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मस्जिद को अवैध करार देते हुए उसे गिराने के निर्देश दिए गए थे। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह की अदालत में पेश हुआ। अदालत ने शिमला नगर निगम और देवभूमि संघर्ष समिति को नोटिस जारी करते हुए वक्फ बोर्ड की स्टे याचिका पर 23 मई को सुनवाई तय की है।
जिला अदालत ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया
देवभूमि संघर्ष समिति के अधिवक्ता जगत पाल ने बताया कि 3 मई को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने संजौली की मस्जिद को अवैध करार दिया था और 8 हफ्तों में ढहाने के आदेश दिए थे। वक्फ बोर्ड के ऊपरी अदालत में जाने की संभावना को देखते हुए समिति ने 15 मई को कैविएट दाखिल कर दी थी ताकि अदालत किसी भी स्टे से पहले समिति का पक्ष सुने। अब जिला अदालत ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 23 मई को तय की है।
संजू चौधरी
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