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Himachal के इस जिला में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, महिला सहित 5 Arrest
कुल्लू। हिमाचल के कुल्लू जिला में पुलिस ने हनीट्रैप करने वाले एक गिरोह (Honeytrap gang) का पर्दाफ़ाश किया है। इस गिरोह में पांच पुरुष और दो महिलाएं शामिल थी, जो कई सालों से हनीट्रैप का गोरखधंधा चला रहे थे। गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर के जरीये लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उन्हे लूटते थे। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार (Arrest) किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह की महिला सदस्य लोगों को फेसबुक मैसेंजर व व्हटसअप के माध्यम से झांसे मे फंसा कर उन्हे किसी तरह अपने घर में अकेले रहकर बुलाती थी और संबंध बनाती है, इसके कुछ ही देर बाद वहां गिरोह के अन्य सदस्य पहुंचते है जो खुद को महिला का पति, भाई, रिशेतदार अथवा स्थानीय निवासी बताते है तथा महिला व वहां मौजूद व्यक्ति के साथ हगांमा करते है और पुलिस केस बनाने व जान से मारने की धमकियां देते हैं और ऐसे में फंसे हुए व्यक्ति से पैसे एंठते थे।
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डीएसपी कुल्लू (DSP Kullu) हैडक्वाटर प्रियांक गुप्ता ने बताया कि गिरोह द्वारा फंसाए गए एक व्यक्ति के साथ जब यह घटना हुई तो व्यक्ति ने अपनी पत्नी से फोन करके वसूली की रकम देने के लिए पैसे मांगे। वहीं, व्यक्ति की पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए वारदात की शिकायत पुलिस थाना भुंतर को दी। जिसके चलते भुंतर पुलिस की टीम ने हनीट्रैप के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक सदस्या माननीय उच्च न्यायालय शिमला से अग्रिम जमानत मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियों को भी कब्जे में लिया है। एसपी ने बताया कि व्यक्ति से छीने गए 40 हजार रुपए में से गिरोह के पास से 10 हजार रुपए की रिकवरी कर ली गई है। इस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पहले ही 5 केस लड़ाई.झगडे और मारपीटए रास्ता रोकने के पुलिस थाना में दर्ज है। जिसमें भुंतर थाना में वर्ष 2014 में आईपीसी की धारा 353, 451, 332, 34 और पीडीपी एक्ट की 3 धारा के तहत, 2015 में आईपीसी की धारा 341, 323, 504, 506, 34 व 2016 में आईपीसी की धारा 341,323, 504,506, 34 के तहत मामला दर्ज है। जबकि वर्ष 2016 में आईपीसी की धारा 341, 323, 382, 34 आईपीसी और कुल्लू थाना में 2020 में ही आईपीसी की धारा 341, 323, 382 और 34 के तहत मामला दर्ज है।
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