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अब BHU छात्र ने जताई मस्जिद के लाउडस्पीकर पर आपत्ति, क्या कहता है अजान पर न्यायालय
वाराणसी। लाउड स्पीकर पर अजान (Ajan loudSpeaker) को लेकर अब फिर से बहस तेज हो गई है। दरअसल पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने अजान के समय लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर शिकायत की थी, लेकिन अब वाराणसी (Varanasi) में इसी तरह की शिकायत एक बीएचयू छात्र ने की है। हालांकि यह शिकायत ट्विट (Tweet) के माध्यम से की गई है और शिकायतकर्ता छात्र की भाषा (Language) पर आपत्ति कई लोग जता रहे हैं, लेकिन पुलिस (Police) ने इस छात्र के ट्विट का रिप्लाई किया है और कहा है कि आपकी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित थाना (Police Station) को सूचित कर दिया गया है।
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दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू (BHU) के छात्र ने ट्विट के जरिए वाराणसी पुलिस (Varanasi Police) से शिकायत की। अब पुलिस ने भी छात्र के इस ट्विट (Tweet) पर वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई का आदेश दिया है। छात्र करुणेश पांडेय ने ट्विट (Tweet) कर लिखा है कि वह वाराणसी के भदैनी इलाके में कमरा लेकर रहता है। कमरे के बगल में मस्जिद है, जहां से हर दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात लाउडस्पीकर पर जोर-जोर से चिल्लाने से मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है। महोदय से निवेदन है कि यथोचित उपाय करें.।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्र0नि0 भेलूपुर मो0 9454404378 को निर्देशित किया गया
— POLICE COMMISSIONERATE VARANASI (@varanasipolice) March 18, 2021
आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने भी मस्जिद में अजान के दौरान लाउड स्पीकर (Loudspeaker) की तेज आवाज से होने वाली परेशानी को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही मामले को लेकर पहल की थी और उनके घर की तरफ लगे मस्जिद के लाउडस्पीकर हटवा दिए थे। साथ ही मस्जिद कमेटी ने 50 फीसदी वॉल्यूम में ही लाउडस्पीकर से अजान देने का फैसला लिया है।
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अब आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह ने गुरुवार को रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी (DM SSP) को भी एक पत्र भेजा है। आईजी प्रयागराज रेंज केपी सिंह द्वारा भेजे गए पत्र में पॉल्यूशन एक्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (High Court and Supreme Court) के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।
लाउडस्पीकर को लेकर क्या कहा था हाईकोर्ट ने
आपको बता दें कि बाहुबली विधायक (MLA) मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में लाउडस्पीकर से अजान की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल लगाई थी। इस जनहित पर इलाहाबाद (Allahabad) हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अजान (Ajan) इस्लाम का धार्मिक हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर (Loudspeaker) नहीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार (Right) है। यह जीवन के मूल अधिकार (Fundamental Rights) में शामिल है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है।