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रिटायरमेंट के बाद की ना करें फिक्र, हर महीने मिलेगी 15,670 रुपए पेंशन
हर नौकरीपेशा व्यक्ति यही चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसको अच्छी पेंशन (Pension) मिले। ऐसे में अगर आप एक संगठित क्षेत्र के लिए काम करते हैं तो निजी क्षेत्र के अधिकांश कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों के पात्र हैं। इतना ही नहीं कमर्शियल सेक्टर में उनके समकक्षों के विपरीत, सरकारी कर्मचारी भी पेंशन के पात्र हैं।
बता दें कि ईपीएफ (EPF) यानी कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना संसद में ईपीएफ अधिनियम पारित होने के बाद की गई थी। कानून के अनुसार, भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उस धन का प्रभारी होता है, जिसे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों एक स्थायी खाते में डालते हैं और इसे यूएएन या विशिष्ट खाता संख्या द्वारा पहचाना जाता है।
मिलती है गारंटी
ईपीएफ भविष्य के वित्तीय निर्णय लेने में बहुत मददगार है। दरअसल, ईपीएफ भविष्य की नौकरी के नुकसान की गारंटी के रूप में काम कर करता है।
मिलेगी 15,670 रुपए पेंशन
किसी कर्मचारी का वेतन डीए (DA) समेत 1,00,000 है और उसके ईपीएफ के लिए योगदान 12000 है। इस पर नियोक्ता 3,670 का योगदान देता है और नियोक्ता ईपीएफ में 8,330 योगदान देता है। यानी कर्मचारी के ईपीएफ खाते में नियोक्ता और कर्मचारी का कुल योगदान 15,670 रुपए होगा।
बढ़ा दी गई समय सीमा
बता दें कि ईपीएफओ (EPFO) ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी है।
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