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हिमाचल में अब 15 सितंबर तक किसी भी माननीय को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं
शिमला। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए हिमाचल सरकार (Himachal Govt) ने राज्य में आपदा की स्थिति को देखते हुए 15 सितंबर तक किसी भी राज्य अतिथि को मैदानी दौरे पर गार्ड ऑफ ऑनर (Guard Of Honor) देने पर रोक लगा दी है। यह कदम राज्य में आपदा पीड़ित क्षेत्रों (Disaster Affected Areas) में जारी बचाव अभियान (Rescue and Relief Operations) के लिए जरूरी पुलिसकर्मियों की कमी को देखते हुए उठाया गया है। केवल स्वतंत्रता दिवस पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
In light of the recent disaster in Himachal Pradesh, we stand united in our commitment to prioritize relief efforts! To ensure an increased police presence for rescue operations, we’ve decided to suspend Guard of Honour ceremonies (except Independence Day) until Sep 15. Our…
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) July 17, 2023
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने इस संबंध मे आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में जारी राहत और बचाव अभियान में पुलिसकर्मियों की बढ़ती जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस को गार्ड ऑफ ऑनर जैसे कार्यों के बजाय लोगों को राहत और मदद पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इस फैसले को मौजूदा आपदा के समय में संसाधनों के प्रभावी उपयोग करने की दिशा में बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फौरी जरूरत को पूरा करना है और यही सरकार की प्रभावी प्रशासन को स्थापित करने की प्रतिबद्धता है।
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