-
Advertisement
हाईकोर्ट: 13 स्टोन क्रशर्स की अवैध माइनिंग के खिलाफ याचिका, नोटिस जारी
शिमला (विधि संवाददाता)। सोलन जिले के नालागढ़ (Nalagarh In Solan District) में कायदे-कानून को ताक पर रखकर स्टोन क्रशर (Stone Crushers) चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हंदूर पर्यावरण मित्र संस्था की याचिका पर राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Himachal Pollution Control Board) सहित 13 स्टोन क्रशर्स को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से मामले की अगली सुनवाई तक जवाब दायर करने के आदेश दिए। कोर्ट ने जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी सोलन के सचिव को इलाके का निरीक्षण कर रिपोर्ट (Inspection Report) सौंपने को कहा है। मामले की सुनवाई 14 दिसम्बर 2023 को होगी।
यह भी पढ़े: मासूम के हत्यारे को उम्र कैद की सजा हाईकोर्ट ने रखी बरकरार
याचिका में लगाए गंभीर आरोप
प्रार्थी संस्था ने माइनिंग लीज की आड़ में क्रशर मालिकों के अवैध माइनिंग (Illegal Mining) को रोकने और हवा, पानी के प्रदूषण से बचाने के लिए सीएम सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि जिन टिप्परों में 15 टन माइनिंग का माल दर्शाया जाता है, उनमें अक्सर 30 से 35 टन माल ढुलाई होती है। इससे सरकार को प्रति टिप्पर हजारों रुपए का नुकसान होता है। जब अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो वे स्टोन क्रशर मालिकों की पैरवी करने लगते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे सरकार के लिए नहीं, बल्कि स्टोन क्रशर मालिकों के लिए काम कर रहे हों। नियमों को दरकिनार कर नदियों में बड़े-बड़े गड्ढे डाले जा रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि पंजेहरा के साथ लगते गांव नवग्राम में बहुत से स्टोन क्रशर अवैध रूप से चल रहे हैं। अंधाधुंध अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे खनन के कारण भूमिगत पानी का स्तर नीचे जाने के कारण 2 कुहलें, 3 कुएं और एक बोरवेल सूख चुका है। लोगों को अब पानी की समस्या आनी शुरू हो गई है।