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हिमाचल में इंडस्ट्री को एसजीएसटी में 7 साल तक रियायत, अधिसूचना जारी
लेखराज धरटा/शिमला। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को निवेश (Investment) के लिए लुभाने की कोशिश में जुटी राज्य सरकार ने अब औद्योगिक निवेश नीति 2019 में संशोधन (Amendment) कर इंडस्ट्री को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स (एसजीएसटी) में 7 साल की रियायत (Subsidy) देने का ऐलान किया है। इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है। उद्योगों के लिए यह बड़ी राहत है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से हिमाचल में निवेशक उद्योग लगाने के लिए आगे आएंगे। इससे राज्य में रोजगार बढ़ेगा।
इन श्रेणी के उद्योगों को मिलेगी रियायत
अधिसूचना के मुताबिक ए श्रेणी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) उद्योगों को 60 फीसदी और बी-सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी छूट मिलेगी। बड़े उद्योगों (Big Industry) में ए श्रेणी के लिए 60 फीसदी, बी और सी श्रेणी के लिए 80 फीसदी की छूट मिलेगी। एंकर उद्योगों में ए, बी और सी श्रेणी के उद्योगों को 10 साल तक 100 फीसदी की छूट मिलेगी। इस्पात निर्माता उद्योगों में ए श्रेणी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 50 फीसदी, बी श्रेणी के उद्योगों को 80 फीसदी और सी श्रेणी के उद्योगों को 90 फीसदी सात साल तक छूट मिलेगी। बड़े उद्योगों में ए श्रेणी के लिए 50 फीसदी, बी श्रेणी के लिए 70 और सी श्रेणी के लिए 80 फीसदी छूट पांच साल तक रहेगी। एंकर उद्योगों के तहत ए, बी और सी श्रेणी के उद्योगों को 7 साल तक 100 फीसदी छूट मिलेगी।