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हिमाचल प्रदेश से हटाया डिजास्टर एक्ट, पंचायती राज चुनाव का रास्ता साफ
Himachal Disaster Act Lifted: हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। लगभग छह माह बाद ‘आपदा मुक्त’ घोषित करते हुए सरकार ने राज्य से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (आपदा प्रबंधन अधिनियम) हटा लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में अब स्थितियां नियंत्रण में हैं। इस फैसले के साथ ही सरकार ने 8 अक्टूबर 2025 को जारी उस पुराने आदेश को भी वापस ले लिया है, जिसके तहत कनेक्टिविटी की समस्याओं के कारण पंचायत चुनावों को टाल दिया गया था। राज्य में अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के आयोजन की बाधाएं दूर हो गई हैं। पूर्व में एक्ट की आड़ में सरकार पंचायत और नगर निकाय चुनाव टाल रही थी।इसी वजह से राज्य में निर्धारित समय पर चुनाव नहीं हो सके और राज्य की सभी पंचायतों में एडमिन्स्ट्रेटर लगाने पड़े।
हाईकोर्ट ने भी दिए थे निर्देश
हिमाचल हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए थे कि पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों के पुनर्गठन से जुड़े सभी प्रक्रियाएं 28 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएं और उसके बाद आठ सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाएं। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने भी आदेश दिया कि लंबित प्रक्रियाओं को 31 मार्च 2026 तक पूरा करें। अदालत ने यह भी कहा कि इसके बाद 31 मई 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
संजू चौधरी
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