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Results for "आजीवन कारावास "
हिमाचली बेटे ने गोली मार की थी पिता की हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी विजय सिंह पर हत्या करने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है।
Himachal : दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को मिला न्याय, दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश हुए।
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, साथी को तीन साल की जेल
अक्तूबर 2014 को आरोपी विकास ने हरीश को शिकार खेलने के बहाने सुन्नी के शकरोडी जंगल बुलाया थाए जहां उसने हरीश के सिर पर गोली मार दी थी।
पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास, 5 हजार जुर्माना
नाहन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर आरके चौधरी की अदालत (Court) ने पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 5,000 रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश सुनाए। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला… Continue reading पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास, 5 हजार जुर्माना
केदार सिंह जिंदान हत्याकांड: दो दोषियों को मिला आजीवन कारावास, तीसरे को कठोर जेल
केदार सिंह जिंदान की मौत के दोषी जयप्रकाश को भादंसं की धारा 302 और एससी एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मानसिक बीमार लड़की की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास-जाने पूरा मामला
इस दौरान उसी के गांव के युवक दिनेश कुमार ने उसका पीछा किया। नाले के पास पहुंचने के बाद उसने पहले युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।
Himachal: भाभी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर चानन सिंह ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।
पत्नी की जहर देकर हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास
आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी को तीन वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यह जानकारी जिला न्यायवादी ऊना भीष्म ठाकुर ने दी।
पेंटर का काम करने वाले साथी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
सात अगस्त 2016 को विरेंद्र व रविंद्र दोनों जमोठी के किशोरी लाल के घर में काम करने के बाद नगरोटा बगवां के जोगिंद्र सिंह के घर इस्टीमेट देने गए थे।
Palampur निवासी हत्या के दोषी को कुल्लू में आजीवन कारावास- जानिए पूरा मामला
इसके उपरांत वे सभी उसी टैक्सी में कसोल आए जहां वे एक होटल में रूके। होटल के कमरे में पहुंचने पर मृतक अजय ने सुभाष चंद (आरोपी) को 500 रुपये दिए