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Himachal : दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को मिला न्याय, दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
Last Updated on February 6, 2021 by Deepak
हमीरपुर। हिमाचल में दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग (Minor) को आखिरकार एक साल बाद न्याय मिल ही गया। अदालत (Court) ने दोषी को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। यह सजा विशेष न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने सुनाई है। जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश हुए।
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पुलिस थाना बड़सर में वर्ष 2019 में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी शशि कुमार पुत्र संसार चंद निवासी गांव बिझड़ी दसूआ, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर (Hamirpur) के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग और आरोपी का अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद मामले की छानबीन कर चालान हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय में पेश किया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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