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RBI: दो हजार रुपए के नोटों के एक्सचेंज या डिपॉजिट पर लगी रोक, इस दिन बंद रहेगी सुविधा
2000 Rupee Note: नेशनल डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने ऐलान किया है कि नए वित्त वर्ष 2024-25 के पहले दिन एक अप्रैल को दो हजार के नोट (2000 Rupee Note) एक्सचेंज या डिपॉजिट कराने की फैसिलिटी उपलब्ध (Available) नहीं होगी। RBI ने कहा है- “वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपये के बैंक नोटों के विनिमय/जमा की सुविधा एक अप्रैल, 2024 दिन सोमवार को उपलब्ध नहीं होगी।” वहीं, 2 अप्रैल मंगलवार को यह सुविधा केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बहाल हो जाएगी।
RBI ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। बैंक ने बताया कि 29 फरवरी को कारोबारी घंटों की समाप्ति तक 2000 रु. के लगभग 97.62 फीसदी के नोट भारतीय रिजर्व बैंक के पास लौट आए हैं और सिर्फ 8,470 करोड़ रुपये के नोट अब भी जनता के पास हैं।
https://twitter.com/RBI/status/1773328904918368282
एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं………
RBI ने 2000 के नोटों को बदलने की फैसिलिटी (Facility) 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में दी थी, हालांकि इसके बाद भी कई लोग 2000 रुपये के नोट लौटाने से रह गए थे। इसको देखते हुए RBI ने 7 अक्टूबर तक नोट बदलने की डेडलाइन बढ़ाई थी। और इसके बाद 09 अक्टूबर, 2023 से, RBI के इश्यू ऑफिसेज में 2000 के नोट को डिपॉजिट या एक्सचेंज (Deposit-Exchange) किया जा सकता है। इसके अलावा लोग देश के किसी भी डाकघर भारतीय डाक के जरिए RBI के किसी भी इश्यू ऑफिस में दो हजार के नोट भेज सकते हैं। यह रकम उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। वहीं, आपको बता दें कि एक व्यक्ति एक बार में केवल 20,000 रु. सीमा तक ही नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज कर सकता है।
