-
Advertisement
बाटला हाउस एनकाउंटर : आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा, कोर्ट ने बताया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस
नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर (Batla House encounter) मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान (Terrorist Ariz Khan) को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया। इसके साथ ही उस पर 11 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।इससे पहले कोर्ट ने आरिज की सजा पर फैसला शाम 4 बजे तक सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने कोर्ट से निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को फांसी की सजा देने का अनुरोध किया था। बीती सुनवाई में कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था।
यह भी पढ़ें:सदन में जींस-टीशर्ट पहनकर आए कांग्रेस विधायक, विस अध्यक्ष ने निकाला बाहर तो बोले – इसी ड्रेस में जनता ने चुना
बता दें कि आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया। आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी पाया गया है। वहीं, पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को जान से मारने की कोशिश भी आरिज ने की थी।गौर हो कि साल 2008 में दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे, उनके मुख्य साजिशकर्ताओं में भी आतंकी आरिज खान का नाम था। इन सभी धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी, जबकि 535 लोग घायल हुए थे।