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आरटीओ सिरमौर का बड़ा एक्शन- पंजाब रोडवेज के जीएम को नोटिस, चालक-परिचालक भी तलब
RTO Sirmaur Notice to GM Punjab Roadways: सिरमौर की आरटीओ सोना चंदेल ने पंजाब रोडवेज (Punjab Roadways)के अमृतसर डिपो-2 के जीएम को नोटिस तो जारी किया ही है साथ में संबंधित डिपो की पांवटा साहिब-अमृतसर रूट पर बिना परमिट के चलने वाली एक बस का 10,000 रुपए का चालान भी काटा है। आरटीओ सिरमौर की ओर से जीएम को जारी नोटिस में संबंधित बस के ड्राइवर-कंडक्टर (Driver-conductor)को आरटीओ कार्यालय नाहन में तलब किया गया है। आरटीओ ने यह एक्शन नाहन निवासी एक यात्री की शिकायत पर किया है।
अमृतसर डिपो-2 की एक बस पांवटा साहिब (Paonta Sahib)से शाम 6:25 पर चलती है, जो शाम करीब साढ़े 7 बजे नाहन से 3 किलोमीटर दूर दोसड़का पहुंचती है। के टांक नाम के यात्री के अनुसार वह इसी बस में प्रतिदिन पांवटा साहिब से नाहन तक सफर करते हैं। कुछ दिन पहले वह इसी बस में पांवटा साहिब से नाहन आ रहे थे। जैसे ही बस दोसड़का पर पहुंची, तो नाहन आने वाली सवारियों को दोसड़का पर ही उतार दिया गया, जिसमें वह भी शामिल थे। जबकि टिकट की एवज में पैसे पूरे नाहन( Nahan) तक के लिए गए। टांक ने बताया कि बस के ड्राइवर-कंडक्टर देरी का बहाना बनाकर नाहन न आकर दोसड़का से ही बस लेकर अपने निर्धारित गंतव्य की तरफ निकल गए जबकि बस का रूट पांवटा साहिब-नाहन-अमृतसर था। यही नहीं 100 रुपए पूरा किराया वसूलने के बाद जो टिकट उन्हें दिया गया, उस पर भी बस का रूट पांवटा साहिब-नाहन दर्शाया गया है। इसके बाद के टांक ने आरटीओ सिरमौर (RTO Sirmour)को ई-मेल के जरिए 18 सितंबर 2024 को बस से संबंधित शिकायत की थी।
इस शिकायत पर आरटीओ सिरमौर (RTO Sirmour)ने ना केवल बिना परमिट पर संबंधित बस का 10,000 रुपए का चालान किया, बल्कि गत 7 अक्टूबर 2024 को पंजाब रोडवेज अमृतसर-2 के जीएम (GM) को भी कें. टांक की शिकायत के साथ एक नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि इस शिकायत के अलावा टेलीफोन पर भी इस बारे में काफी शिकायतें मिल रही हैं, वहीं, अमृतसर डिपो (Amritsar Depot)की बसों के नाहन-दोसड़का से रूट बदलने की सूचनाएं भी बार-बार मिल रही हैं। नोटिस में जीएम से कहा गया कि पंजाब रोडवेज बस के ड्राइवर-कंडक्टर को 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आरटीओ कार्यालय नाहन में उपस्थित होने और इस लापरवाही के कारणों को बताने का निर्देश दें। ऐसा न होने की सूरत में आरटीओ कार्यालय एमवी एक्ट 1998 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।
एचके पंडित