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हिमाचल में महंगे नहीं होंगे कपड़े, नए साल से जीएसटी की नई दरों पर फैसला टला
शिमला। हिमाचल में अब कपड़े महंगे नहीं होंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी की बैठक हुई। इस बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह (Bikram Singh) ने हिस्सा लिया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जीएसटी (GST) की दरों में अब नए साल से बदलाव नहीं होगा। चौतरफा दबाव की वजह से इस निर्णय को जीएसटी काउंसिल ने फिलहाल टाल दिया है। अब यह मामला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (Group Of Ministers) के पास जाएगा और पूरी जांच के बाद इसे पारित किया जा सकता है।
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर ही इस प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है। इसके अब आगामी बजट सत्र के दौरान लागू होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल, एक बड़ी राहत देश भर के लोगों को इस निर्णय को टाले जाने से मिली है। इसके बाद जीएसटी की दरें पुरानी की लागू रहेंगी। गौरतलब है कि पूर्व में पांच से 12 फीसदी तक जीएसटी का निर्धारण किया गया था। एक हजार रुपए तक के कपड़े (Cloth) और जूतों की खरीद पर पांच फीसदी जीएसटी लगाई जा रही थी, जबकि एक हजार रुपए से अधिक की खरीद पर जीएसटी की दर 18 फीसदी थी। इस दर को 12 फीसदी तक लाने का प्रारूप तैयार किया गया था और इसे पहली जनवरी से लागू किया जाना था, लेकिन इसे लेकर देश भर में कारोबारियों में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा था।
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इस विरोध के बाद जीएसटी बदलने के फैसले को वापस ले लिया गया है। इससे पूर्व इसे लागू करने को लेकर पूरे देशभर में तैयारियां कर ली गई थी और आबकारी एवं कराधान विभाग इसके प्रारूप को अमल में लाने में जुटे थे। अब इस प्रारूप को रोके जाने से कारोबारियों और अन्य लोगों ने चैन की सांस ली है। फिलहाल, आगामी आदेशों पर तक पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।
वाणिज्यक वाहन संबंधी समस्त कर परिवहन विभाग के अधीन लाए गए
निदेशक परिवहनए अनुपम कश्यप ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्यक वाहन संबंधी समस्त करों को परिवहन विभाग के अधीन कर दिया गया है और इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना 31 दिसम्बरए 2021 को जारी कर दी गई है। इससे अब ऑपरेटरों को वाहन संबंधी कार्यों के लिए अलग.अलग विभागों में नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें परिवहन विभाग में ही ऑनलाईन सिंगल विन्डों सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से अब 1 जनवरीए 2022 से राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा लिए जा रहे यात्री एवं मालभार कर के स्थान पर विशेष पथ कर ;एसआरटीद्ध की अदायगी परिवहन विभाग को की जाएगी। इससे नये वाहन तुरन्त नई व्यवस्था में जुड़ जाएंगे जिसके लिए विभाग द्वारा आॅनलाईन कर अदायगी प्रणाली विकसित की गई हैए जिससे आॅपरेटर अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार घर.द्वारए किसी अन्य स्थान से या लोक.मित्र केन्द्रों से विभाग की वेबसाइट पर जाकर वाहन संबंधी कर जमा करवा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों को इस व्यवस्था में जोड़ने से पूर्व राज्य कर एवं आबकारी विभाग में अदा किए गए कर का अनापति प्रमाण पत्र करवाना होगा। ऐसे वाहन जिनका कर पूरे वर्ष का जमा हैए वे भी अनापति प्रमाण पत्र पर इस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं। ऑपरेटर कर संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या दूरभाष नम्बर 0177.2803138 पर कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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