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शादी का झांसा देकर घर से भगाई थी नाबालिग, किया था दुष्कर्म- अब मिली ये सजा
नाहन। हिमाचल के सिरमौर जिला में नाबालिग से दुष्कर्म (Minor Rape) के दोषी पिंकू उर्फ बंटी को सात वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने (fines) की सजा सुनाई है। यह सजा स्पेशल जज सिरमौर देविंद्र कुमार की अदालत ने सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास (Imprisonment) भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायावादी भीमानंद शांडिल ने की। जानकारी के अनुसार रमेश ठाकुर निवासी गांव मताहन ने 8 फरवरी, 2018 को थाना संगड़ाह में शिकायत (Complaint) दर्ज करवाई कि उसकी बहन (पीडि़ता) 6 फरवरी को घर मताहन से दोगरी (आइछा) के लिए गई, जो वहां नहीं पहुंची। उसने बहन की तलाश की तो लोगों से पता चला कि उसकी बहन को 3 बजे शाम को अम्बोटा में बंटी के साथ देखा गया। जब बंटी के मोबाइल नंबर पर फोन किया तो उसने बताया कि तेरी बहन मेरे रिश्तेदार विक्की के साथ चौपाल चली गयी है। रमेश ने बंटी पर ही शक जाहिर कि वह शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उस की बहन को भगा कर ले गया है।
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7 फरवरी को बंटी ने अपने मोबाइल नंबर (Mobile Number) से कॉन्फ्रेंस से वादी रमेश से बात करवाई। इस दौरान पीडि़ता ने अपने भाई को बताया कि उसे पता नहीं वह कहां हैं। मामला दर्ज होने के बाद संगड़ाह पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान 9 फरवरी को पीडि़ता और बंटी टिम्बी के साथ संपर्क मार्ग गांव दुबोड़ की ओर सडक़ पर पैदल जाते मिले। पीडि़ता की उसके पिता राजू ने उसकी शिनाख्त की। तफ्तीश के दौरान पीडि़ता ने यह बताया कि आरोपी बंटी उर्फ पिंकू ही उसे शादी का झांसा देकर गांव मताहन में 6 फरवरी, 2018 को भगा कर ले गया था। इस दौरान बंटी ने अपनी रिश्तेदारी पंझोड़ धार में उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया। जबकि दोषी पहले से ही शादीशुदा था और उस की एक 9 माह की बेटी भी है। वहीं जांच में पाया गया कि नाबालिग की उम्र 16 वर्ष 6 महीने है। तफ्तीश पूरी होने पर मुकदमा स्पेशल जज देवेंद्र कुमार की अदालत में पेश किया गया, जिसकी पैरवी जिला न्यायावादी भीमानंद शांडिल ने की। उन्होंने बताया कि मुकद्दमा में कुल 14 गवाह पेश किए गए। जुर्म साबित होने पर दोषी को सात साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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