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Himachal: मामा ने नाबालिग भान्जी के साथ किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कठोर सजा
बिलासपुर। हिमाचल के बिलासपुर (Bilaspur) जिला में एक मामा ने अपनी ही भान्जी से दुष्कर्म (Rape) कर दिया। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला सत्र एवं न्यायाधीन की अदालत (Court) ने सुनाया है। बता दें कि यह मामला झंडूता थाना के तहत सामने आया था। दोषी चूंका राम निवासी तहसील झंडूता का रहने वाला है। जिला न्यायवादी बिलासपुर विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस अभियोग में पीड़िता ने थाना झंडूता में शिकायत (Complaint) पत्र पेश किया जिसमें दोषी द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाने के आरोप लगाए और मना करने पर धमकाने और जान से मारने की धमकियां देने की बात कही।
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इसी डर के कारण पीडि़ता ने शुरुआत में कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने बताया कि जब पीडि़ता के मामा ने नाबालिगा (Minor) के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। जिस पर थाना झंडूता में पोस्को एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया गया। मुकद्दमा की तफ्तीश एएसआई संजय कुमार व निरीक्षक संजीव कुमार ने की। मौजूदा केस में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश किए व जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाया, जिसके चलते न्यायालय दोषी को 10 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मौजूदा केस की पैरवी अभियोजन पक्ष की तरफ से विनोद भारद्वाज जिला न्यायवादी बिलासपुर ने की।