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Himachal के इस जिला में 72 घंटे की कोविड रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री, पढ़ें पूरा मामला
केलांग। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहुल में प्रवेश करने के लिए अब कोविड रिपोर्ट (Covid Report) अनिवार्य होगी। यह रिपोर्ट पिछले 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बिना कोविड रिपोर्ट के किसी भी कामगार या किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए घाटी में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह जानकारी डीसी लाहुल स्पीति पकंज राय (DC Lahul Spiti Pakanj Rai) ने आज आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (Corona infection) और दूसरी लहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लाहुल स्पीति प्रशासन ने शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि लाहुल स्पीति जिला में बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों के लिए 72 घंटे के भीतर की कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का नेगिटिव होना अनिवार्य है। डीसी पंकज राय ने बताया कि बाहर से जो भी अप्रवासी श्रमिक जिला में प्रवेश करता है, उन्हें अपनी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगिटिव रिपोर्ट (RTPCR Test Negative Report) प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने बताया कि यह नियम व्यावसायिक गतिविधि के उद्देश्य से घाटी में प्रवेश करने वालों पर भी लागू होगा।
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उन्होंने बताया कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना जरूरी होगा। सभी ठेकेदारों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कामगारों के कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाएं। डीसी लाहुल एवं स्पीति पंकज राय ने कहा कि कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते मामलों को रोकने के लिहाज से कोविड नियमों की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी भीड़ वाले कार्य में सम्मिलित होते हुए मास्क (Mask) अवश्य पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। पंकज राय ने कहा कि कोराना (Corona) के बढ़ते खतरे के चलते सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है।
आयोजनों के लिए लेनी होगी लिखित अनुमति
उन्होंने कहा कि यदि कोई आवश्यक आयोजन है तो उसके लिए क्षेत्र के उपमंडलाधिकारी से लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। आयोजन में इंडोर कार्यक्रम के लिए अधितम 50, व आउटडोर के लिए स्थान में बैठने की क्षमता से 50 फीसदी एवं अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। कोरोना से बचाव को लेकर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि बसों के माध्यम से ज़िले में प्रवेश करने वाले बाहरी श्रमिकों को भी अपनी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वे बस में सफ़र नहीं कर सकेंगे।