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हिमाचल: ऊना में मिली लाश, कुल्लू पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा हेरोइन सप्लायर नाइजीरियन
ऊना/कुल्लू/सिरमौर। हिमाचल के ऊना (Una) जिला में एक व्यक्ति का शव (Dead Body) बरामद हुआ है। यह शव पुलिस ने विकास खंड कार्यालय के बाहर से बरामद किया है। जिसकी शिनाख्त कुलदीप सिंह पुत्र दर्शन सिंह 50 वासी वार्ड 10 गली संधावाली, राजा सांसी अमृतसर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। जानकारी अनुसार कुलदीप सिंह मंगलवार सुबह से ही अंब मुबारिकपुर रोड पर घूम रहा था। इसी दौरान वह विकास खंड कार्यालय के लगे पेड़ के नीचे जाकर सुस्ताने लग गया। शाम को खंड कार्यालय के कर्मचारी जब बाहर निकले तो उन्होंने इसे वहां पर लेटे हुए देखा।
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उन्होंने इसकी सूचना अस्पताल (Hospital) में दी और एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। जांच करने के बाद डॉक्टरों ने कुलदीप कुमार को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के पास से एक कैरी बैग बरामद किया थाए जिसमें से उसका आधार कार्ड व कॉलेज चंडीगढ़ सुलभ शौचालय का पहचान पत्र प्राप्त हुआ है। पुलिस ने आधार कार्ड के आधार पर अमृतसर पुलिस से संपर्क साधने के बाद व्यक्ति के परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुष्टि करते हुए एस एसएचओ अंब आशीष पठानिया ने बताया कि अस्पताल प्रशासन से सूचना मिलने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मृतक मेडी मेला के दौरान यहां आया था।
कुल्लू पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा हेरोइन सप्लायर
जिला कुल्लू की विशेष अन्वेषण शाखा ने 19 मार्च को तीन आरोपियों को 62 ग्राम हेरोइन (Heroin) के साथ बजौरा नामक स्थान पर पकड़ा था। आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई तो मुख्य सरगना का नाम सामने आया। जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से एक स्पेशल टीम का गठन करके दिल्ली द्वारका से एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उक्त व्यक्ति बिना किसी पासपोर्ट के दिल्ली में वर्षों से रह रहा था। आरोपी को धारा 29 मादक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 14 विदेशी अधिनियम मे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पेश अदालत करके 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करके पुलिस मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
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चरस.अफीम रखने वाले आरोपी को तीन साल की सजा
सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने आज एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 के तहत आरोपी ज्योति स्वरूप पुत्र किशन चंद निवासी यशवंत नगर तहसील राजगढ़ को दोषी करार देते हुए 3 साल के साधारण कारावास व 15 हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी ज्योति स्वरूप को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी तरह अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा-18 के तहत भी अदालत ने दोषी को 2 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में भी उपरोक्त दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने दी।
जिला न्यायवादी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 6 फरवरी, 2018 का है। इस दिन सूचना के आधार पर पुलिस टीम यशवंतनगर में स्थित ज्योति स्वरूप की रेडीमेट कपड़ों की दुकान में पहुंची। आरोपी की दुकान में कुर्सी के सामने तीन दराज थे। पहले दराज की जांच करने पर रंगीन बैग से 235 ग्राम चरस व 301 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट (Court) में पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इसी मामले में आज अदालत ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को पेश किया और पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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