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हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार-दिल्ली को आज नहीं दी ऑक्सीजन तो होगी अवमानना की कार्रवाई
इस समय कोरोना (corona) ने तांडव मचा रखा है। देश की राजधानी सहित कई राज्य ऑक्सीजन ( Oxygen) की कमी से जूझ रहे हैं। इसी बीज आज दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi high court) ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। केंद्र को कोर्ट ने दिल्ली के हिस्सी की 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आज सप्लाई करने को कहा है। अगर सप्लाई नहीं दी तो अवमानना की कार्रवाई का सामना करना होगा । हाईकोर्ट पिछले कई दिनो से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र को कई बार फटकार भी लगाई गई है।
इससे पहले दिल्ली के अस्पतालों में (Oxygen Supply)ऑक्सीजन सप्लाई,बेड व दवाओं की कमी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)ने दिल्ली सरकार को भी जमकर फटकार लगाई। शनिवार को जारी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) से पूछा की सेना (Army) की मदद क्यों नहीं ली। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सेना से अनुरोध करते तो वह अपने स्तर पर काम करते। उनका अपना बुनियादी ढांचा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हम 15000 और बेड लेकर आ रहे हैं।
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सुनवाई के दौरान दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके यहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। बत्रा अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हमारे पास 307 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 230 ऑक्सीजन स्पोर्ट पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सब तनाव में हैं,हम भी तनाव में हैं। कोर्ट ने बत्रा अस्पताल से कहा आप (Doctor) डॉक्टर हैं,आपको अपनी नब्ज को पकड़ना होगा।
इसी दौरान बत्रा अस्पताल (Batra Hospital) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह सुबह से ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। उसके पास ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया था। जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई, जिसमें उसके डॉक्टर भी शामिल हैं। हालांकि, कुछ समय पहले ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गया, लेकिन तब तक कई लोगों की मौत हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पताल को ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित करने का सुझाव दिया।